मुरादाबाद में किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने दस साल की सजा सुनाई है। साथ ही 31 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर आरोपी को घटना का दोषी मनाते हुए दस साल की कैद सुनाई।
मुरादाबाद में किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को अदालत ने दोषी ठहराते हुए दस साल के कठोर कारावास के साथ-साथ 31 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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थाना कटघर में 7 अप्रैल 2017 को पीड़ित नाबालिग लड़की की मां ने केस दर्ज कराया था। जिसमें उसने बताया था कि उसकी 15 वर्षीय नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर आरोपी राजकुमार निवासी अंबेडकर नगर थाना कटघर सुबह करीब साढ़े छह बजे अपने साथ ले गया।
जिसकी जानकारी मिलते ही थाना कटघर में मुकदमा दर्ज करा दिया गया। पुलिस ने लड़की को बरामद करके उसके बयान अदालत में दर्ज कराए। इसके बाद विवेचना करने के बाद चार्जशीट अदालत में पेश की गई। उक्त मुकदमे की सुवाई अपर जिला जज विशेष पोक्सो कोर्ट संख्या तीन सुभाष सिंह की अदालत में हुई।
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बचाव पक्ष का कहना था कि लड़की अपनी मर्जी से गई थी और वह आरोपी से प्रेम करती थी। वहीं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मोहम्मद अकरम खां ने अदालत को बताया कि लड़की ने अदालत के समक्ष आरोपी के खिलाफ बयान दिया है।
लड़की की आयु भी घटना वाले दिन मात्र 15 वर्ष के आस-पास थी। आरोपी ने लड़की व उसके घर वालों को जान से मारने की धमकी भी दी थी। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर आरोपी को घटना का दोषी मनाते हुए दस साल की कैद सुनाई।