मुरादाबाद। कुंदनपुर ढक्का स्थित 54594 वर्गमीटर भूमि धारा 20 के तहत कृषि उपयोग के लिए दी गई थी लेकिन जांच के दौरान कृषि का उपयोग में गड़बडी पाए जाने पर जिला प्रशासन ने यह छूट वापस लेने की संस्तुति कर दी है। इस मामले में जिला प्रशासन ने अपनी रिपोर्ट नगर भूमि सीमारोपण के निदेशक को भेज दी है।
जिला प्रशासन ने दशकों पहले ढक्का कुंदनपुर निवासी विक्रम सिंह को 54594 वर्गमीटर भूमि को धारा 20 के तहत कृषि उपयोग के लिए दी थी। जिला प्रशासन ने इस मामले में जांच कराया तो पाया गया कि इस भूमि के पास आस काफी आबादी हो गई है। इस कारण छूट की शर्तों का उल्लंघन हो रहा है। रिकार्ड खंगालने पर अधिकारियों को पता चला कि नगर भूमि सीमारोपण विभाग के अभियंताओं ने छह नवंबर 2012 को स्थलीय निरीक्षण किया था लेकिन जिला प्रशासन से पत्राचार नहीं किया था। हाल में ही जिला प्रशासन की टीम ने मौके का मुआयना किया। अधिकारियों ने जांच में छूट के लिए दी गई शर्तों के अनुपालन में विसंगति पाई। इस मामले में डीएम अनुज सिंह ने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद यह छूट वापस करने की संस्तुति कर दी है। शहर से सटी यह जमीन करीब 80 करोड़ से अधिक की बतायी जा रही है। जिले के अधिकारियों का कहना है कि यह भूमि अर्बन सीलिंग में जाएगी।