मुरादाबाद। रामपुर के सपा सांसद आजम खां के खिलाफ दर्ज अदालत के आदेश की अवमानना के मामले में शुक्रवार को सुनवाई नहीं हो पाई। अदालत ने सुनवाई के लिए आगामी 21 फरवरी लगा दी है।
रामपुर के सपा सांसद आजम खां समेत अन्य के खिलाफ 2008 में केस दर्ज किया गया था। उस वक्त वह अपने परिवार के साथ एक कार्यक्रम में शामिल होने मुजफ्फरनगर जा रहे थे। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने आजम खां की भी गाड़ी रुकवा ली गई थी। इस मामले में कई बार आजम खां को समन जारी किया गया। इसके बादि भी वह अदालत में हाजिर नहीं हुए थे। जिस पर उनके खिलाफ थाना छजलैट में अदालत की अवमानना का मुकदमा 2020 में दर्ज कर दिया गया था। उक्त मुकदमे की सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल मजिस्ट्रेट कोर्ट स्मिता गोस्वामी की अदालत में की जा रही है। आजम खां के वकील शाहनवाज सिब्तेन ने बताया कि कोविड 19 नियमों के कारण शुक्रवार को सुनवाई नहीं हो सकी। अब सुनवाई के लिए आगामी 21 फरवरी लगा दी गई है।