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उम्र निर्धारण केस: अब्दुल्ला आजम के मामले में सुनवाई आज, लखनऊ केजीएमसी व नगर निगम के अफसर रिकॉर्ड के साथ तलब

Thu, 18 Jan 2024 10:35 AM IST
विमल शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, मुरादाबाद

सार

पूर्व विधायक और सपा नेता अब्दुल्ला आजम के उम्र निर्धारण मामले में मुरादाबाद कोर्ट में बृहस्पतिवार को सुनवाई होगी। इसके लिए अदालत ने केजीएमसी लखनऊ और नगर निगम के अधिकारियों को संबंधित रिकॉर्ड के साथ तलब किया है। इससे पहले रामपुर स्थित सेंट पॉल स्कूल के प्रिंसिपल के बयान कोर्ट में दर्ज हो चुके हैं।

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अब्दुल्ला आजम खान। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के उम्र निर्धारण मामले में जिला जज की अदालत में बृहस्पतिवार को सुनवाई होगी। लखनऊ केजीएमसी और नगर निगम के अधिकारियों को अब्दुल्ला के जन्म संबंधित रिकॉर्ड के साथ तलब किया गया है। छजलैट के 16 साल पुराने मामले में अदालत ने पूर्व सांसद आजम खां और उनके बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को दो-दो साल की सजा सुनाई थी।

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इस मामले में अब्दुल्ला आजम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसमें उन्होंने बताया था कि जिस वक्त केस दर्ज किया गया था, तब वह नाबालिग थे। उनके मामले में किशोर न्यायालय में सुनवाई होनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट ने जिला जज को इस मामले में सुनवाई करने के निर्देश दिए थे।

अब्दुल्ला आजम के उम्र निर्धारण का मामला जनपद न्यायाधीश डाॅ. अजय कुमार की अदालत में विचाराधीन है। अब्दुल्ला आजम की मां डॉ. तजीन फात्मा ने कोर्ट में अपने बयानों में बताया था कि अब्दुल्ला आजम का जन्म 30 सितंबर 1990 को लखनऊ स्थित केजीएमसी के अंतर्गत आने वाले क्विस मेरी अस्पताल में हुआ था।
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जबकि रामपुर के सेंट पॉल स्कूल में शुरुआती पढ़ाई की थी। बृहस्पतिवार को अब्दुल्ला आजम के उम्र निर्धारण मामले में सुनवाई होगी। अदालत ने लखनऊ केजीएमसी के चिकित्सा अधिकारी और लखनऊ नगर निगम द्वारा जन्म प्रमाणपत्र जारी करने वाले संबंधित विभाग के अधिकारी को भी रिकॉर्ड के साथ कोर्ट में तलब किया है।

 

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