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यतीमखाना प्रकरण में सपा सांसद आजम खां को झटका-00

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रामपुर। यतीमखाना प्रकरण के दो मामलों में सपा सांसद आजम खां के डिस्चार्ज प्रार्थनापत्र को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब कोर्ट में आरोप तय होने की प्रक्रिया होगी। इन मामलों में अगली सुनवाई नौ मार्च को होगी।
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साल 2019 में सपा सांसद आजम खां, पूर्व पालिकाध्यक्ष अजहर अहमद खां, रिटायर्ड सीओ आलेहसन, सपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल समेत कई अन्य आरोपियों के खिलाफ शहर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। इसमें आरोप था कि सपा सांसद आजम खां के इशारे पर यतीमखाना बस्ती में रह रहे लोगों के साथ मारपीट, लूटपाट की गई थी। साथ ही उनके घरों को भी ध्वस्त कर दिया गया था। इन मामलों में ही आजम खां के खिलाफ भैंस चोरी, बकरी चोरी जैसे आरोप भी शामिल हैं। आजम खां की इन सभी मामलों में जमानत मंजूर हो चुकी है।
इन मामलों की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट (सेशन ट्रायल कोर्ट) में चल रही है। दो मामलों में आजम खां के अधिवक्ता की ओर से दाखिल डिस्चार्ज प्रार्थनापत्र सोमवार को कोर्ट ने खारिज कर दिया।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता कमल कुमार गुप्ता ने बताया कि थाना कोतवाली में दर्ज दो मामलों में आजम खां द्वारा प्रस्तुत डिस्चार्ज प्रार्थनापत्र कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब इस मामले की सुनवाई नौ मार्च को होगी। वहीं, दूसरी ओर सपा सांसद आजम खां के अधिवक्ता द्वारा कोतवाली में दर्ज तीन मामलों में प्रतिआपत्ति दाखिल की गई। इन मामलों की सुनवाई 11 मार्च को होगी।
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