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Moradabad News: किशोरी को बेहोश कर आरोपी ने किया दुष्कर्म, तस्वीरें खींच कई बार किया शर्मनाक काम, कोर्ट ने सुनाई सजा

Fri, 17 Jun 2022 08:37 PM IST
आकाश दुबे अमर उजाला नेटवर्क, मुरादाबाद

सार

मुरादाबाद में एक मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है। साल 2015 में थाना भगतपुर क्षेत्र में आरोपी ने एक 17 वर्षीय छात्रा को बेहोश कर उसके साथ दरिंदगी की थी। 
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : फाइल फोटो
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विस्तार
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मुरादाबाद में छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को अदालत ने दस साल कारावास की सजा के साथ-साथ उस पर 75 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि में से पचास हजार रुपए प्रतिकर के रूप में पीड़िता को देने का आदेश भी जारी किया गया है।

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थाना भगतपुर में दिनांक 24 जुलाई 2015 को पीड़िता के पिता ने मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें कहा गया था कि उसकी 17 वर्षीय बेटी गांव के पास ही एक स्कूल में दसवीं की छात्रा है। दिनांक 12 मार्च 2015 की सुबह करीब नौ बजे वह स्कूल जा रही थी तब रास्ते में दो मोटरसाइकिल सवार ताहिर पुत्र लियाकत निवासी नगलिया और करीम अली पुत्र मजहर अली निवासी मुडिया रसूलपुर थाना टांडा जिला रामपुर ने उसे रोक लिया और मोटरसाइकिल पर बैठाने की बात कही।

जिस पर लड़की ने उन्हें मना कर दिया तो दोनों आरोपियों ने उसकी बेटी को बेहोश करने वाली दवा सूंघा दी और जबरन उठा कर सुनसान स्थान पर ले गए। जहां उन्होंने उसके साथ दुष्कर्म किया साथ ही उसकी वीडियो भी बना ली थी। जिसे इंटरनेट पर डालने की धमकी देकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। जब छात्रा ने उक्त दोनों की बात मानने से मना कर दिया तो उन्होंने वह वीडियो इंटरनेट पर डाल दी। इंटरनेट पर वीडियो डालने के बाद पीड़िता के पिता को घटना की जानकारी हुई। थाना पुलिस ने दर्ज मुकदमे के आधार पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
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इस मुकदमे की सुनवाई विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या तृतीय सुभाष सिंह की अदालत में की गई। विशेष लोक अभियोजक अकरम खान एवं एमपी सिंह ने बताया कि मुकदमे में कुल मिलाकर बारह गवाहों ने अपने बयान अदालत में दर्ज कराए। मुकदमे के दूसरे आरोपी करीम अली पुत्र मजहर अली के खिलाफ कोई सबूत नहीं होने के कारण उसे दोष मुक्त कर दिया गया। ताहिर पुत्र लियाकत के खिलाफ पत्रावली पर मौजूद साक्ष्य के आधार पर अदालत ने उसे अपहरण व दुष्कर्म की घटना का दोषी करार देते हुए उसे दस साल कारावास की सजा के साथ-साथ उस पर 75 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
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