मुरादाबाद। चार वर्षीय बच्चे के साथ दुष्कर्म के अभियुक्त को पॉक्सो कोर्ट (संख्या-तीन) सुभाष सिंह ने दस साल की सजा सुनाई है। अभियुक्त पर 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। इस मामले में बच्चे के पिता और दादा दोनों पक्षद्रोही हो गए थे। इस पर अदालत ने मेडिकल रिपोर्ट को आधार मानते हुए दोषी को सजा सुनाई।
बच्चे से दुष्कर्म की यह घटना भोजपुर थानाक्षेत्र की है। एक व्यक्ति ने तीन अप्रैल 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका चार वर्षीय बेटा घर के बाहर खेलने गया था। बच्चे के काफी देर तक नहीं लौटने पर परिजन उसकी तलाश में जुट गए थे। इस बीच गांव के पास ही सरकारी अस्पताल के पीछे बच्चे की चीख सुनाई पड़ी। पीड़ित पक्ष ने देखा कि गांव का ही आरोपी जाकिर बच्चे के साथ दुष्कर्म कर रहा था। इसके बाद आरोपी बच्चे को छोड़कर मौके से भाग गया था। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पीड़ित बच्चे का मेडिकल कराया था। मेडिकल रिपोर्ट में बच्चे के प्राइवेट अंग पर चोटों के निशान आए थे। इस मामले की सुनवाई पॉक्सो कोर्ट (संख्या-तीन) में चली। विशेष लोक अभियोजक मोहम्मद अकरम और एमपी सिंह ने बताया कि मुकदमे के मुख्य गवाह मासूम के पिता और दादा समेत अन्य घटना से इंकार कर दिया था और आरोपी के पक्ष में गवाही दी थी। अदालत ने मामले को गंभीरतापूर्वक लिया और मेडिकल रिपोर्ट और चिकित्सक के बयानों के आधार पर जाकिर को घटना का दोषी करार दिया। अभियुक्त को दस साल की कठोर कारावास के साथ 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।