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प्रतिबंधित दवाओं को बाजार से हटाने के आदेश

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मुरादाबाद।
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शासन से प्रतिबंधित की गई सभी दवाओं को बाजार से हटाने को अधिकारियों ने शनिवार सुबह 11 बजे तक का समय दिया है। उसके बाद इन दवाओं के मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। आरोपी दुकानदारों पर 50 हजार रुपये जुर्माना लगाने के साथ ही एक साल की सजा हो सकती है। इसके साथ ही रोजाना प्रयोग की जाने वाली कई दवाएं बाजार से गायब हो जाएंगी।
शासन ने बुधवार को तीन सौ से ज्यादा दवाओं को प्रतिबंधित कर दिया था। इनमें ज्यादातर ऐसी दवाएं हैं, जिनको कई साल्ट मिलाकर बनाया जाता है। एक जैसी पूर्व निर्धारित मिश्रण वाली दवाओं के प्रयोग से लोगों को नुकसान हो रहा था। इनके कारण कई तरह की गंभीर बीमारियां होने की आशंका बढ़ती जा रही थी। इसके चलते शासन ने उक्त साल्ट की सूची जारी कर उनको प्रतिबंधित कर दिया। प्रतिबंधित साल्ट के मिश्रण वाली बाजार में तीन हजार से ज्यादा दवाइयां चल रही हैं। औषधि उपायुक्त ने मेल जारी कर और मेडिकल यूनियनों को आदेश भेजकर तत्काल प्रतिबंधित दवाओं को बाजार से हटाने के आदेश बृहस्पतिवार को ही दे दिए थे। इन दवाओं को हटाने के लिए शनिवार सुबह 11 बजे तक का समय दिया गया था। उसके बाद प्रतिबंधित दवाओं के मिलने पर संबंधित मेडिकल स्टोर संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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हमने सभी मेडिकल स्टोर्स को शासन का आदेश उपलब्ध करा दिया है। प्रतिबंधित दवाओं को तत्काल हटवाने को कहा गया है। मेडिकल स्टोर से उक्त दवाओं को वापस लेने को कंपनियां सहमत हो गई हैं। अब किसी मेडिकल स्टोर पर उक्त दवाइयां नहीं मिलेंगी।
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- राजीव त्यागी, प्रदेश पदाधिकारी - मेडिकल यूनियन।

किसी स्टोर पर प्रतिबंधित दवा की बिक्री नहीं होने दी जाएगी। पकड़े जाने पर 50 हजार का जुर्माना और सजा का प्रावधान है। सभी ड्रग इंस्पेक्टर को छापामारी के आदेश दिए गए हैं। - आरपी पांडे, सहायक आयुक्त औषधि-मुरादाबाद मंडल।
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