दो कैटेगरी में मिलती है सुरक्षा
पुलिस विभाग दो तरह से लोगों को सुरक्षा मुहैया कराता है। ए कैटेगरी में वे लोग आते हैं। जो किसी आपराधिक मामले में वादी, गवाह या पैरोकार हैं। ऐसे लोगों को कोर्ट या अधिकारियों के निर्देश पर मुफ्त सुरक्षा मिलती है। बी कैटेगरी में ऐसे लोग आते हैं जो अपनी जान को खतरा बताकर सुरक्षा की मांग करते हैं। इन्हें परिस्थिति के अनुसार 10 प्रतिशत से लेकर 100 प्रतिशत तक भुगतान लेकर गनर दिया जाता है।
पूर्व विधायक और पूर्व सांसद को 10 प्रतिशत भुगतान पर गनर
सांसद, राज्यसभा सदस्य, विधायक, एमएलए को बिना शुल्क लिए गनर दिया जाता है। मेयर और जिला पंचायत अध्यक्ष तथा सांविधानिक पद वाले लोगों को भी। पूर्व सांसद और पूर्व विधायक को 10 प्रतिशत भुगतान पर गनर की सुविधा मिलती है।