हिट एंड रन कानून में किए गए कड़े प्रावधान वापस लिया जाए
मुरादाबाद बस अड्डे पर चालकों ने हिट एंड रन कानून में किए गए कड़े प्रावधान के विरोध में प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रोष जताया। कहा कि हिट सरकार एंड रन कानून में किए गए कड़े प्रावधान वापस ले। इस दौरान रईस खान, सचिन ठाकुर, मनदीप सिंह, जबर सिंह, कपिल शर्मा, दिनेश ठाकुर, मुकेश पंडित, पप्पू विश्नोई, कुलदीप विश्नोई, सिराजुद्दीन, अशोक सैनी, मिंटू शर्मा, मुकेश ठाकुर, मुकेश पंडित आदि लोग मौजूद रहे।
मुरादाबाद जोन को हुआ एक करोड़ का नुकसान
बसों का संचालन पूरी तरह से ठप होने पर मुरादाबाद जोन की सभी डिपो को एक दिन में लगभग एक करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। जिसमें मुरादाबाद और पीतलनगरी बस डिपो को लगभग 30 लाख रुपये का नुकसान हुआ। हिट एंड रन कानून में किए गए कड़े प्रावधान के मुताबिक धारा 304ए के तहत सड़क दुर्घटना में दोषी पाए जाने पर चालकों को 10 साल की सजा और सात लाख रुपये तक के जुर्माना देने का प्रावधान है।
बस चालकों को मनाने का प्रयास किया जा रहा है। निजी बस चालकों द्वारा रास्ते में परिवहन निगम की बसों में कोई तोड़फोड़ न हो इसको ध्यान में रखकर कुछ बसों को चलाया गया। - सुरेंद्र कुमार, कार्यवाहक क्षेत्रीय प्रबंधक, मुरादाबाद जोन