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प्रधानचार्य पर जानलेवा हमले के दो भाइयों को सात वर्ष की कैद

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मिर्जापुर। जमालपुर थाना क्षेत्र स्थित देवकली इंटर कालेज के सहायक अध्यापक कर्ण प्रकाश पर जानलेवा हमला करने के मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय एससी/एसटी एक्ट के पीठासीन अधिकारी अनिल कुमार यादव प्रथम ने आरोपी दो भाइयों को सात सात वर्ष की सजा सुनाई। साथ ही 10-10 हजार के जुर्माने से दंडित किया। जुर्माना न अदा करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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देवकली इंटर कालेज के प्रधानाचार्य राम निरंजन सिंह ने 11 अक्तूबर 2017 को थाने में तहरीर देकर बताया कि विद्यालय के सहायक अध्यापक कर्ण प्रकाश रामनगर स्थित अपने आवास से विद्यालय के लिए आ रहे थे। तेतरिया खुर्द मार्ग पर कांता बियार उनकी बाइक से टकरा गए। इसके बाद कांता बियार के पुत्र संदेश उर्फ बिच्छू और मनोज कर्ण प्रकाश को मारने लगे। हथौड़ी से सिर पर प्रहार किया। उनको उपचार के लिए बीएचयू भेजा गया। पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन अधिकारी अजय यादव और विशेष लोक अभियोजक एससी/एसटी एक्ट प्रदीप कुमार सिंह ने 12 गवाह परीक्षित कराए। मामले में अदालत ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर कांता बियार को दोषमुक्त कर दिया । लेकिन उसके दो पुत्रों संदेश उर्फ बिच्छू और मनोज को दोषसिद्ध पाते हुए सात-सात वर्ष की सजा सुनाई। साथ ही 10-10 हजार के जुर्माने से दंडित किया। जुर्माना न अदा करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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