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छह का पांच वर्ष और तीन को छह माह की सजा

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मिर्जापुर। जिगना थाना क्षेत्र के भतड़ा गांव में दो पक्षों में हुई मारपीट मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश जितेंद्र मिश्रा की अदालत ने एक पक्ष से छह लोगों को पांच वर्ष और दूूसरे पक्ष से तीन लोगों को छह माह के कारावास से दंडित किया।
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जिगना थाना क्षेत्र के भतड़ा गांव में 27 नवंबर 2013 को दो पक्षों में मारपीट हुई थी। इसमें एक पक्ष से शकुंतला देवी ने थाने में तहरीर देकर बताया कि उसके पट्टीदार लल्लन सिंह, विनय कुमार सिंह, अखिलेश सिंह, देवेंद्र सिंह, विलसन सिंह और अनिल सिंह कटवास और बंदूक लेकर घर पर पहुंचे। पति लाल साहब सिंह पर कटवास से हमला कर कलाई से हाथ काट दिया। पुुलिस ने मामले में सभी छह लोगों पर मुकदमा दर्ज किया। दूसरे पक्ष से विनय कुमार सिंह ने तहरीर दी कि सुबह वह घर पर सो रहे थे। विपक्षी लालसाहब सिंह, सुशांत सिंह आदि ने हमला किया। पुलिस ने इस मामले में भी मुकदमा दर्ज किया। दोनों पक्षों की तहरीर पर पुुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मामले में एक पक्ष से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी काशीनाथ दुबे और दूसरे पक्ष से एडीजीसी क्रिमिनल ने पक्ष रखा। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य और गवाहों के बयान पर अपर सत्र न्यायाधीश जितेंद्र मिश्रा ने एक पक्ष से लल्लन सिंह, विनय कुमार सिंह, अखिलेश सिंह, देवेंद्र सिंह, विलसन सिंह, अनिल सिंह को विभिन्न धाराओं में आरोप सिद्ध होने पर पांच वर्ष के कारावास और दूसरे पक्ष से लाल साहब, सुशांत सिंह और प्रभाकर सिंह को छह-छह माह के कारावास से दंडित किया।
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