मिर्जापुर। जनपद न्यायाधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अनमोल पाल के आदेश पर प्राधिकरण की तरफ से कोन ब्लाॅक के पूर्व माध्यमिक विद्यालय मुजेहरा कला में महिलाओं के हित संरक्षण कानून विषय पर विधिक साक्षरता व जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ अपर जिला जज लाल बाबू यादव, तहसीलदार सदर शंशाक शेखर राय, बीडीओ राकेश कुमार शुक्ला ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव लाल बाबू यादव ने कहा कि महिलाओं के उत्पीड़न पर रोक के लिए कई कानून संविधान में बनाए गए हैं। केंद्र व राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं लाभ प्रदान करने के लिए संचालित हैं। इनका लाभ लेने के लिए महिलाओं व बालिकाओं को आगे आना होगा। उन्होंने बताया कि महिलाओं, वृद्ध माताओं व उनके परिजनों को कन्या सुमंगला योजना, मातृ वंदना योजना, राष्ट्रीय पोषण मिशन, सामूहिक विवाह योजना, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, महिला शक्ति मोबाइल, महिला साइबर सेल, हेल्प डेस्क की सुविधा प्रदान की जा रही है। तहसीलदार सदर शंशाक शेखर राय ने बताया कि महिलाओं को वारिसान दर्ज कराने का पूर्ण अधिकार है। अब जमीन, खेत पर भी महिलाओं व बालिकाओं का नाम किसानों के मृत्यु के बाद दर्ज किया जाएगा। जागरूकता शिविर में महिलाओं के हित संरक्षण कानून विषय पर ज्ञानंदा लॉ काॅलेज प्रबंधक डाॅ. शीला सिंह, सुरेश कुमार त्रिपाठी, बीडीओ राकेश कुमार शुक्ला, महिला कल्याण अधिकारी डाॅ. मंजू यादव, महिला थानाध्यक्ष रीता यादव ने जानकारी दी। शिविर में दीपक श्रीवास्तव, कल्पना यादव, रूपा गुप्ता, प्रीति सिंह, जयप्रकाश सरोज, जगदीश सोनकर आदि मौजूद रहे।