मिर्जापुर। चुनार कोतवाली क्षेत्र के फुलहा गांव में सात वर्ष पूर्व हत्या मामले की सुनवाई करते हुए एडीजे प्रीती श्रीवास्तव तृतीय ने दो आरोपितों को दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 25 हजार के अर्थदंड से दंडित किया।
चुनार कोतवाली क्षेत्र के फुलहां गांव निवासी भुनेश्वर कुमार मिश्र ने थाने में तहरीर देकर बताया था कि आठ मार्च 2015 की रात को साढ़े नौ बजे पिता जय प्रकाश मिश्र घर से खाना खाकर सोने के लिए खेत में बनी पाही पर जा रहे थे कि रास्ते में गांव के नागेंद्र यादव उर्फ बंटी यादव पुत्र शिवकुमार यादव व राजन सिंह पुत्र शिवबली यादव आदि बाइक से आए, पिता को रोक कर तमंचे से गोली मार दी। अस्पताल ले जाने पर उनकी मौत हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सरकारी अधिवक्ता ने गवाह और सबूत अदालत में प्रस्तुत किया। गवाहों के बयान के आधार पर एडीजे प्रीती श्रीवास्तव तृतीय ने दो आरोपितों नागेंद्र यादव उर्फ बंटी यादव व राजन सिंह उर्फ मिंटू सिंह को दोष सिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 25 हजार के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न देने पर आजीवन कारावास की सजा भुगतनी होगी।