मिर्जापुर। एल्डर्स कमेटी के चेयरमैन रमेश चंद्र श्रीवास्तव ने शुक्रवार को सदस्यों के साथ बैठक कर चंदा जमा न किए लोगों के लिए 30 सितंबर अंतिम तिथि घोषित की है। इसके बाद किसी का चंदा जमा नहीं किया जाएगा।
एल्डर्स कमेटी के चेयरमैन रमेश चंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि संशोधित नियमावली माॅडल बाईलाज के नियम आठ के अनुसार डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के जिन विधि सदस्यों का चंदा चार माह का बाकी है और सूचना के बाद भी जमा नहीं किया है, तो ऐसे लोगों की सदस्यता समाप्त हो गई है। नियम 13 के अनुसार एल्डर्स कमेटी की ओर से ऐसे सभी बकायेदारों को सूचित किया जाता है कि अंतिम अवसर के रूप में 30 सितंबर तक का समय दिया गया है। 30 सितंबर तक बकाया जमा कर देते हैं तो समाप्त सदस्यता पुनर्स्थापित हो सकती है। 30 सितंबर के बाद संघ के किसी विधि मान्य सदस्य का कोई बकाया चंदा जमा नहीं किया जाएगा। ऐसे बकायेदार डिस्टिक्ट बार एसोसिएशन मिर्जापुर के कार्यकारिणी व पदाधिकारी के होने वाली आगामी निर्वाचन 2025 में मतदान के अधिकारी नहीं होंगे। डिस्टि्रक्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष व सचिव इस सूचना को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करें। बैठक में एल्डर्स कमेटी के सदस्य कमला प्रसाद श्रीवास्तव, यशवंत सिंह, गुरुदत्त सिंह, आद्या प्रसाद सिंह आदि रहे।