मड़िहान। आवास दिलाने के नाम पर सुविधा शुल्क लेने के आरोप में लाभार्थी की तहरीर पर मड़िहान पुलिस ने कुंदरूफ ग्राम प्रधान व उसके पुत्र के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब ग्राम पंचायत अधिकारी पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। जल्द ही उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है।
विकास खंड राजगढ़ क्षेत्र के कुंदरूफ अटारी गांव निवासी आवास लाभार्थी चंद्रमा पुत्र शिवलोचन ने आरोप लगाया कि ग्राम प्रधान अब्दुल जब्बार व उसका पुत्र दिलावर आवास दिलाने के नाम पर पांच हजार रुपया ऐंठ लिया। मांगने पर पैसा वापस करने के लिए प्रधान व उसके पुत्र ने कई बार आश्वासन दिया। किंतु पैसा नहीं दिया। बताते हैं कि इस संबंध में जिलाधिकारी को भी शपथपत्र के माध्यम से अवगत कराया गया था। जिलाधिकारी अनुराग पटेल मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच का आदेश दिया था। जांच के दौरान लाभार्थियों ने खंड विकास अधिकारी रामचंद्र से पिता पुत्र पर गंभीर आरोप लगाया था। ग्रामीणों का आरोप है कि खंड विकास अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत अधिकारी को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। लाभार्थी की तहरीर के आधार पर पुलिस ने ग्राम प्रधान व उसके पुत्र के खिलाफ धारा 419,420 आईपीसी के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
कुंदरूफ प्रधान व पुत्र के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा