मिर्जापुर। विन्ध्याचल धाम में चैत्र नवरात्र मेला के अवसर पर जिले के अलावा गैर जनपदों से आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए सुचारु यातायात के लिए नगर में भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है। ट्रकों के आवागमन के लिए रूट डायवर्ट किया गया है।
रीवा की ओर से आने वाले सभी प्रकार के ट्रकों को पुलिस चौकी ड्रमण्डगंज कोरांव जनपद प्रयागराज की ओर डायवर्ट करेगी। रीवा रोड के किसी लिंक मार्ग से लालगंज तक आने वाले सभी प्रकार के ट्रकों को बरौधा तिराहे से भारतगंज जनपद प्रयागराज की ओर डायवर्ट कर दिया जाएगा। सोनभद्र की ओर से आने वाले समस्त प्रकार के ट्रकों को पुरानी चौकी राजगढ़ से वाया सक्तेशगढ़ चुनार होते हुए नरायनपुर की ओर डायवर्ट कर दिया जाएगा। थाना चील्ह पुलिस द्वारा गोपीगंज से मिर्जापुर व औराई से मिर्जापुर मार्ग के मध्य लिंक मार्ग से ट्रकों को चील्ह तिराहा आने पर उन्हें आवश्यकतानुसार गोपीगंज एवं औराई की ओर डायवर्ट कर किया जाएगा। पटेहरा चौराहे पर आने वाले समस्त प्रकार के ट्रकों को दीपनगर होते हुए लालगंज, बरौधा तिराहे से भारतगंज की ओर डायवर्ट कर दिया जाएगा। थाना चुनार पुलिस द्वारा जमुई तिराहा से सभी प्रकार के ट्रकों को इमिलिया चट्टी होते हुए अहरौरा की ओर डायवर्ट कर दिया जाएगा।
थाना चुनार पुलिस द्वारा चुनार बस स्टैण्ड तिराहे से सभी प्रकार के ट्रकों को वाया सत्तेशगढ़ दीपनगर होते हुए बरौधा तिराहा लालगंज से भारतगंज प्रयागराज की ओर डायवर्ट कर दिया जाएगा। थाना चुनार पुलिस द्वारा दीपनगर से सक्तेशगढ़ तथा अहरौरा से इमिलियाचट्टी होते हुए चुनार आने वाले सभी प्रकार के ट्रकों को नारायनपुर की ओर डायवर्ट कराया जायेगा। थाना विन्ध्याचल पुलिस द्वारा गैपुरा चौराहे पर जनपद मिर्जापुर की ओर आने वाले सभी प्रकार के ट्रकों को गैपुरा से विजयपुर होते हुए वाया लालगंज से भारतगंज एवं कोरांव जनपद प्रयागराज की ओर डायवर्ट कर दिया जाएगा। नटवां तिराहे से कोई भी भारी वाहन अमरावती विन्ध्याचल की तरफ नहीं जाने दिया जायेगा। जाह्नवी तिराहा से विन्ध्याचल की तरफ कोई भारी वाहन नहीं जाने दिया जाएगा। नरायनपुर तिराहा से सभी प्रकार के ट्रकों को चुनार की ओर आने से रोका जायेगा। उन्हें टेंगरा मोड़ रामनगर वाराणसी की ओर डायवर्ट कर दिया जाएगा। र्बट्सगंज तिराहे से आने वाले बडे़ वाहनों/ ट्रकों को थाना कोतवाली कटरा पुलिस द्वारा लालगंज रीवा रोड की तरफ डायवर्ट कर दिया जायेगा । प्रतिबंध से एंबुलेंस, पुलिस, अग्निशमन, सवारी बस/किसी भी प्रकार की बसें, हल्के चार व तीन पहिया वाहन मुक्त होंगे।