जीआरपी द्वारा नशीले पदार्थ के लिए गिरफ्तार आरोपी के मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित प्रथम वायु नंदन मिश्र ने दोषसिद्ध पाते हुए 10 वर्ष की कठोर सजा के साथ एक लाख के अर्थदंड से भी दंडित किया। अर्थदंड न देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
जीआरपी उप निरीक्षक चंद्र प्रकाश तिवारी 21 मई 2018 को रेनुकूट में त्रिवेणी एक्सप्रेस में चेकिंग कर रहे थे। ट्रेन प्रस्थान कर रेलवे स्टेशन चुनार पहुंची। चुनार में एसआई अश्वनी कुमार राय मिले। प्लेटफार्म नंबर पांच पर पानी की टंकी के पास से एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा गया। उसके पास से नशीला पाउडर और चोरी की मोबाइल मिली। पुलिस ने आरोपी सुनील दीक्षित निवासी रेहला कला पलामू झारखंड को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। विशेष लोक अभियोजक मनोरमा मिश्रा ने अदालत में गवाहों को परीक्षित कराकर साक्ष्य उपलब्ध कराया। गवाहों के बयान और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश त्वरित प्रथम वायु नंदन मिश्र ने आरोपी सुुनील दीक्षित को 10 वर्ष की कठोर कारावास से दंडित किया। साथ ही एक लाख के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतना होगा।