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ांच बंदियों को 45 दिन की अंतरित जमानत

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जनपद न्यायाधीश लालचंद गुप्ता ने उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्देश पर कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिला कारागार में बंदियों की संख्या बढ़ने पर सात वर्ष से कम सजा वाले बंदियों को 60 दिन की अंतरिम जमानत का विवरण प्रभारी जेल अधीक्षक अरुण कुमार मिश्रा से मांगा है। प्रभारी जेल अधीक्षक ने बृहस्पतिवार को पांच बंदियों की सूची का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। इसके बाद जनपद न्यायाधीश ने विशेष अदालत गठित कर रिहा किए जाने का प्रशासनिक आदेश पारित किया।
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सिविल जज मनोज कुमार शासन ने बताया कि महामारी को देखते हुए हाईकोर्ट इलाहाबाद की हाई पावर कमेटी ने सात वर्ष से से कम सजा वाले विचाराधीन बंदियों को रिहा करने का आदेश पारित किया था। जनपद न्यायाधीश लालचंद गुप्ता ने प्रथम अपर जनपद न्यायाधीश प्रीति श्रीवास्तव को बंदियों रिहा करने का निर्देश दिया। गठित न्यायालय प्रथम एडीजे के समक्ष आपराधिक मामलों के कुल पांच प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए गए। सुनवाई कर पांचों को 45 दिन की अंतरित जमानत पर रिहा किया गया। जिला कारागार में प्रतिदिन उपस्थित होकर लघु आपराधिक मामलों में निरुद्ध अभियुक्तों की सूची तैयार किए जाने के लिए डिप्टी जेलर सुुभाष यादव व प्रोटोकाल अधिकारी दीपक श्रीवास्तव, रिटेनर अशोक कुमार यादव को नामित किया गया है।
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