मिर्जापुर। बाल विवाह रोकने के लिए प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। अक्षय तृतीया पर 18 अप्रैल को कहीं बाल विवाह न हो, इसके लिए जिले के प्रत्येक ब्लाकों में निगरानी की जाएगी। अगर कहीं बाल विवाह होता हुआ मिला तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रोबेशन अधिकारी ने जनता से अपील की है कि अगर कहीं बाल विवाह की जानकारी मिले तो तत्काल टोल फ्री नंबर 181 पर फोन कर अवगत कराएं ताकि बाल विवाह पर रोक लगाने के साथ ही कार्रवाई की जा सके।
जिला प्रोबेशन अधिकारी अमरेंद्र बहादुर ने बताया कि शासन ने बाल विवाह को रोकने का निर्णय लिया है ताकि नाबालिग लड़के और लड़कियों का जीवन बर्बाद होने से बचाया जा सके। शासन ने अधिकारियों को निर्देशित किया गया है अक्षय तृतीय के दिन अगर कोई बाल विवाह करता है तो उसके विरुद्घ कड़ी कार्रवाई की जाए। इस तिथि पर होने वाले बाल विवाह को हर हाल में रोका जाए। इस कुरीति पर रोक लगाने के लिए जनता का भी सहयोग लिया जाए। उन्होंने बताया कि जिले के हलिया और लालगंज इलाके में सबसे अधिक बाल विवाह होने का मामला प्रकाश में आया है। इसलिए इन क्षेेत्रों में अधिक ध्यान रखा जा रहा है। बताया कि बाल विवाह करने से बालिका का शारीरिक, मानसिक और आंशिक रूप से शोषण होता है। यहीं नहीं उसका विकास भी रुक जाता है। इसलिए किसी भी हालत में लोग अपने बच्चों का बाल विवाह नहीं करेे। लड़की की 18 और लड़के की 21 की उम्र पार करने के बाद भी उनके शादी की बात सोचें।
बाल विवाह रोकने में हर व्यक्ति अपना सहयोग प्रदान कर सकता है। अगर उसे किसी भी स्थान पर बाल विवाह करने की जानकारी मिले तो वह तत्काल जिला प्रोबेशन अधिकारी अमरेंद्र बहादुर के मोबाइल नंबर 7518024046 सूचना दे सकता है। इसके अलावा बाल संरक्षण अधिकारी डा. रमेश कुमार के मोबाइल नंबर 9453222242 और टोल फ्री नंबर 181 पर फोन कर अपनी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।