इंस्पेक्टर कंकरखेड़ा दीपक शर्मा का कहना है कि तहरीर के आधार पर आरोपी मन्नू पर दुष्कर्म और अन्य सभी आरोपियों पर दुष्कर्म के अलावा छेड़खानी, अपहरण और पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज किया है। छात्रा को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा है। सभी आरोपी घर से फरार हैं। उनकी धरपकड़ के लिए दबिश दी जा रही है।
वीडियो कॉलिंग से दी धमकी
तहरीर के अनुसार होटल में वारदात के दौरान आरोपी मन्नू के एक रिश्तेदार ने मोबाइल फोन पर वीडियो कॉलिंग के दौरान छात्रा को धमकी दी। आरोप है कि अपहरण की घटना में प्रयुक्त कार एक मैनेजर की बतायी गयी, जो एक आरोपी का रिश्तेदार है।
सामूहिक दुष्कर्म में कार्रवाई करे पुलिस
वरिष्ठ अधिवक्ता अमित दीक्षित का कहना है कि तहरीर और घटना कहती है कि इस अपराध में शामिल सभी आरोपियों की कॉमन इंटेशन रही। इसलिए यह मुकदमा अपहरण, छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट के साथ सामूहिक दुष्कर्म और आईटी एक्ट का बनता है। जिस होटल में छात्रा को ले जाकर बंधक बनाया गया, उस होटल के जिम्मेदार लोगों को भी अपराध में शामिल किया जाए। पुलिस सभी बिंदुओं पर गंभीरता से विवेचना करे।
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