संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। टीपीनगर थाना क्षेत्र में नाबालिग से अश्लील बातें करने, विरोध करने पर गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने के मामले में अदालत ने दो युवकों शिव हरि मंदिर कॉलोनी निवासी अर्जुन उर्फ अर्पित व शिवपुरम निवासी बिट्टू को दोषी करार दिया है। विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या-02 ने सोमवार को दोनों को तीन वर्ष के कारावास और 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
टीपीनगर थाना क्षेत्र निवासी एक युवक ने अगस्त 2018 में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए दोनों आरोपियों पर नाबालिग से अश्लील बातें करने और विरोध करने पर गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी देने का आरोप था। मामले में अर्जुन उर्फ अर्पित और बिट्टू आरोपी थे। सोमवार को न्यायालय ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर ने दोनों आरोपियों को दोषी पाया। अदालत ने दोनों को तीन वर्ष का कारावास और 20-20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।