उपद्रवियों पर चलेंगे देशद्रोह के तीन मुकदमे, शासन ने दी अनुमति
बिजनौर। शासन ने सीएए के विरोध में हुए बवाल के दौरान दर्ज हुए तीन मामलों में देशद्रोह की धाराओं में मुकदमा चलाने की अनुमति दी है। इनमें दो मुकदमे नहटौर और एक शहर कोतवाली में दर्ज है। इनमें देशद्रोह के साक्ष्य जुटाकर कोर्ट में मजबूती के साथ पैरवी करने के लिए भी कहा है।
नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में 20 दिसंबर 2019 को जिले भर में बवाल हुआ था। बिजनौर, नहटौर, नजीबाबाद, नगीना, शेरकोट समेत जिले के कई कस्बों में कई वाहनों को फूंक दिया था। नहटौर में गोली लगने से दो युवकों की मौत हो गई थी और तमाम पुलिसकर्मी घायल हुए थे। एक दरोगा को भी गोली लगी थी। इस मामले में जिले भर में कई मुकदमे दर्ज किए गए थे। 148 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। इन सभी मुकदमों में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। धर्म, भाषा, नस्ल आदि के आधार पर लोगों मेें नफरत फैलाने की धारा के साथ शासन ने देशद्रोह के साक्ष्यों आकलन किया और एसपी डॉ. धर्मवीर सिंह को पत्र लिखकर मजबूत पैरवी करने को कहा है।