Saharanpur News : यह मामला अपर जिला सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या पांच की अदालत में विचाराधीन था। मंगलवार को अदालत ने इरफान, गुफरान, खलील अहमद को मामले में दोषी पाते हुए तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
सहारनपुर में गैंगस्टर के मामले में दोषी पाए जाने पर अपर जिला सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या पांच ने दो भाइयों समेत तीन दोषियों को तीन-तीन वर्ष की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषियों पर पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।
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शासकीय अधिवक्ता मेघराज सिंह चौहान ने बताया कि 19 मई 2008 को कोतवाली देहात के तत्कालीन प्रभारी सुभाष राठौर ने इमरान, इरफान, गुफरान पुत्र याकूब और खलील अहमद पुत्र हबीब निवासी दाबकी जुनारदार को गिरोह बनाकर अवैध धन अर्जित करने पर गैंगस्टर का मामला दर्ज किया था।
यह मामला अपर जिला सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या पांच की अदालत में विचाराधीन था। मंगलवार को अदालत ने इरफान, गुफरान, खलील अहमद को मामले में दोषी पाते हुए तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। तीनों पर पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। इनमें इमरान की मृत्यु हो चुकी है। मामले में विवेचक डालचंद प्रबोध और हेडकांस्टेबल सचिन कुमार ने सशक्त पैरवी की है।