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अदालत ने हमलावर को सुनाई सात साल की सजा, लगाया 25 हजार का जुर्माना

Wed, 01 May 2019 08:02 PM IST
कपिल kapil न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरनगर
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सांकेतिक तस्वीर
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अदालत ने एक हमलावर को सात साल के कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। सजा सुनाए जाने के बाद हमलावर को जेल भेज दिया गया।

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मुजफ्फरनगर के थाना ककरौली पर क्षेत्र के गांव जड़वड़ निवासी खचेड़ा पुत्र गोविंद ने 12 अगस्त 2015 को हत्या के प्रयास का नामजद मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि वह अपने पुत्र बिजेंद्र व जोगेंद्र के साथ अपने घेर में सोये थे। रात करीब दो बजे उसने पुत्र बिजेंद्र की चीख सुनी और नींद से जाग कर देखा कि सुधीर पुत्र ज्ञान चंद निवासी जड़वड़ ने धारदार हथियार से बिजेंद्र पर हमला कर दिया। जिससे बिजेंद्र गंभीर रुप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलराज सिंह की अदालत फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या- 2 में हुई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नरेश कुमार शर्मा ने कोर्ट में आठ गवाह और सबूत पेश किए। न्यायाधीश ने मंगलवार को दोनों पक्षों को सुनते हुए हत्या के प्रयास के आरोपी सुधीर पुत्र ज्ञान चंद को धारा 307 में दोषी करार देते हुए जेल भेज था। सजा पर सुनवाई बुधवार को हुई। 
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अदालत ने हमलावर सुधीर को हत्या के प्रयास की धारा 307 में सात वर्ष के कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड में से 20 हजार रुपये घायल बिजेंद्र को देने के आदेश दिए।
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