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Meerut News: साक्ष्याें के अभाव में आरोपियों को किया दोषमुक्त

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संवाद न्यूज एजेंसी
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मेरठ। न्यायालय अपर जिला जज पोक्सो अधिनियम रीमा मल्होत्रा ने दुष्कर्म के आरोप में आरोपी मोहम्मद अकबर निवासी दौराला, अभिषेक निवासी बागपत और पल्लवपुरम निवासी दो युवतियों को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया।
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आरोपियों के अधिवक्ता के अनुसार, सीओ दौराला पंकज कुमार सिंह ने थाना दौराला में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया कि उसे मुखबिर से सूचना मिली थी कि नेशनल हाईवे स्थित आशीर्वाद होटल में बालिग व नाबालिग लड़कियों को पैसे का लालच देकर वेश्यावृत्ति कराई जा रही है। इसके बाद उन्होंने फोर्स के साथ होटल पर छापा मारा और मौके पर आरोपियों को पकड़कर जेल भेज दिया था। मुकदमे में आरोपियों की ओर से उनके अधिवक्ता ने कहा कि उन्हें मुकदमे में झूठा फंसाया जा रहा है, आरोपी होटल में चाय पीने के लिए रुके थे। उनके बेगुनाह होने के सबूत न्यायालय के समक्ष पेश किए। मंगलवार को न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया।
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