13 साल पुराने दहेज हत्या के मामले में बयान देने के लिए बार-बार बुलाने पर भी एसपी प्रशासन लखनऊ के न उपस्थित होने पर यह आदेश दिए गए हैं।अभियोजन पक्ष के अनुसार दिनांक आठ मई साल 2005 को थाना लिसाड़ी गेट की पिलोखड़ी रिपोर्टिंग चौकी में रिपोर्ट दर्ज करायी गई थी कि अब्दुल सलाम की लड़की अफसाना की शादी करीब छह साल पहले लखीपुरा निवासी मुन्ना पुत्र अक्षन के साथ की गई थी। लेकिन उसके ससुराल वाले दान दहेज से खुश नही थे। आरोप लगाया कि दहेज की मांग पूरी न होने पर अफसाना को जलाकरमार दिया।
मामला दर्ज होने के बाद इस मामले की विवेचना तत्कालीन क्षेत्रीय अधिकारी/एएसपी मेरठ आरके भारद्वाज द्वारा की गई थी। इस मामले कीसुनवाई अदालत में चल रही है। लेकिन कई बार बुलाने के बाद भी आरके भारद्वाज (वर्तमान में एसपी प्रशासन लखनऊ) बयान के लिए उपस्थित नहीं हो रहे हैं।
शहर से लेकर देश तक की ताजा खबरें व वीडियो देखने लिए हमारे इस फेसबुक पेज को लाइक करें
https://www.facebook.com/AuNewsMeerut/