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Meerut News: किशोरी के अपहरण में सात साल की सजा

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बिजनौर। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रकाश चंद शुक्ला ने नाबालिग लड़की के अपहरण का दोषी पाते हुए वाजिद को सात वर्ष के कारावास एवं 40 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि में से पीड़िता को तीस हजार रुपये दिए जाने का आदेश दिया है।
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शासकीय अधिवक्ता योगेंद्र सिंह के अनुसार थाना बढ़ापुर क्षेत्र के निवासी एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि चार अगस्त 2017 को बढ़ापुर क्षेत्र निवासी वाजिद ने उसे धमकी दी थी कि उसकी बेटी को जबरन घर से उठा कर ले जाएगा। दुष्कर्म के बाद वापस करेगा। पांच अगस्त की सुबह जब वह चार बजे उठी तो उसने अपनी 14 वर्ष की बेटी को घर पर मौजूद नहीं पाया। जब वह बेटी के बारे में मालूम करने वाजिद की पत्नी के पास पहुंची तो उसने बताया कि उसका पति रात से ही घर पर नहीं है। इस मामले में दिए अपने निर्णय में कोर्ट ने वाजिद को दोषी पाते हुए सात साल की सजा सुनाई है।
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