मेरठ। ब्रह्मपुरी के बहुचर्चित नीले ड्रम वाले सौरभ हत्याकांड में बृहस्पतिवार को न्यायालय में सुनवाई नहीं हो सकी। अब इस मामले में 21 फरवरी की तारीख लगी है। जिला जज अनुपम कुमार के न्यायालय में सौरभ हत्याकांड की सुनवाई हो रही है। सोमवार को बचाव पक्ष की अधिवक्ता ने मुस्कान और साहिल की गिरफ्तारी करने वाले एसएसआई कर्मवीर सिंह की केस डायरी के एक पर्चे पर एतराज किया था। जिस कारण कोर्ट ने उन्हें फिर से तलब कर लिया था। अब इस मामले में सुनवाई बृहस्पतिवार को होनी थी लेकिन जिला जज के नहीं होने के चलते सुनवाई नहीं हो सकी। अब इस मामले में 21 फरवरी की तारीख लगी है।
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अभी तक 18 गवाहों की हो चुकी है गवाही
सौरभ हत्याकांड के मुकदमे का ट्रायल जिला जज अनुपम कुमार के न्यायालय में चल रहा है। ट्रायल में सभी गवाहों की बयान दर्ज किए जाएंगे। कोर्ट में अभी तक 18 गवाहों के बयान हो चुके है। इनमें मुकदमे के वादी मृतक सौरभ राजपूत के भाई बबलू, रिपोर्ट दर्ज करने वाले हेड मोहर्रिर बृजेश कुमार, सौरभ की मां रेणू, मृतक के दोस्त सौरभ कुमार, चाकू छुरी विक्रेता राकेश, नीला ड्रम विक्रेता सैफुद्दीन और बिल्डिंग मेटेरियल की दुकान करने वाले आशु, दवा लिखने वाले डॉ. अरविंद कुमार देशवाल, दवाई देने वाले उषा मेडिकल स्टोर संचालक अमित जोशी, नीले ड्रम को काटने वाले अशोक, पंचनामा भरने वाले दरोगा धर्मेंद्र गौड़, पोस्टमार्टम करने वाले डॉ दिनेश सिंह चौहान,कैब चालक अजब सिंह, पहले विवेचक एसआई कर्मवीर सिंह और चार्जशीट दाखिल करने वाले विवेचक इंस्पेक्टर रमाकांत पचौरी, जिया मोबाइल कंपनी के नोडल अधिकारी लोकेश कुमार, फिल्ड यूनिट प्रभारी अंशुल कुमार की गवाही हो चुकी है।