खुले में बेची रोड़ी, रेत तो एक लाख रुपये जुर्माना
दिल्ली-एनसीआर में ग्रेप स्टेज-4 प्रभावी होने के बाद मेरठ में अलर्ट जारी कर दिया है। निगम ने वायु दूषित करने वाले रोड़ी, रेत, डस्ट जैसे सामान को खुले में बिक्री करने पर प्रतिबंध लगाया है। निगम के अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर किसी भी दुकानदार ने अपनी दुकान के बाहर खुले में सामान बेचा तो उस पर 1 लाख का जुर्माना लगा दिया जाएगा।
अपर नगर आयुक्त प्रमोद कुमार ने बताया कि दिल्ली एनसीआर में ग्रेप स्टेज-4 प्रभावी है। वायु की गुणवत्ता लगातार खराब होती जा रही है। सोमवार को निगम के अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता और अवर अभियंताओं की बैठक की गई। जिसमें निर्णय हुआ कि वायु को दूषित करने वाले समान जैसे रोड़ी, रेत, डस्ट आदि अन्य सामग्री को खुले में बिकने पर प्रतिबंध लगाया जाए।
खुले में उक्त सामान की बिक्री से हवा दूषित हो रही है और वायु की गुणवत्ता खराब होती जा रही है. इसको रोकने के लिए खुले में सामान की बिक्री पर तुरंत प्रतिबंध लगाना सुनिश्चित किया गया है। इसके लिए एक कमेटी भी बनाई गई है, जो वीडियोग्रॉफी करेगी।
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भवन का निर्माण रोक दिया जाए। सी एंड वेस्ट एवं रेत या निर्माण से संबंधित सामग्री सड़क पर न हो।
पराली, कूड़ा या अन्य कोई भी सामान ना जलाएं, अगर कोई सामान जलता दिखाई दे तो तुरंत पुलिस प्रशासन को सूचित करें।
मेरठ में एक्यूआई बढ़ रहा है। इसके चलते जनपद में चल रहे निर्माण को रोकने के निर्देश दिए गए हैं। पराली जलाने वालों को सख्त हिदायत दी गई है। नगर निगम सहित अन्य विभागों को भी निर्देश दिए गए हैं कि हवा दूषित करने वाले खुले में बिक रहे सामानों की बिक्री पर रोक लगाई जाए। -दीपक मीणा, जिलाधिकारी