शहर विधायक रफीक अंसारी को गिरफ्तार करने के आदेश
मेरठ। विशेष न्यायाधीश (ईंसी/एमपीएमएलए एक्ट) प्रमोद कुमार ने फर्जीवाडे़ के मामले में आरोपी शहर विधायक रफीक अंसारी को गिरफ्तार कर 16 अक्तूबर तक अदालत में पेश करने के आदेश दिए हैं। इस मामले में एडीजीसी क्रिमिनल सचिन मोहन ने बताया कि वादी बुंदू खां अंसारी ने विधायक के खिलाफ उसके प्लाट के फर्जी दस्तावेज बनाकर धनराशि हड़पने के आरोप में मुकदमा पंजीकृत कराया था।
वादी के प्रार्थना पत्र पर सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमे का शीघ्र निस्तारण करने के आदेश दिए हैं। वहीं, आरोपी वर्ष 2020 से लगातार न्यायालय में अनुपस्थित था। इसके चलते मुकदमे का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। इन हालात में ही अदालत ने आरोपी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर अदालत में पेश करने के आदेश एसएसपी मेरठ को दिए हैं।
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मेरी छवि धूमिल करने की कोशिश
यह व्यक्ति झूठे मुकदमे लिखाता रहता है। हो सकता है इसने कोई मामला दर्ज करा दिया हो। मुझे इसकी जानकारी नहीं है। न ही मेरे संज्ञान में ऐसा कोई मामला है। न मैंने किसी के साथ कोई धोखाधड़ी की है। यह मेरी छवि धूमिल करने की कोशिश है। मानहानि का मुकदमा दर्ज कराऊंगा। - रफीक अंसारी, शहर विधायक