सरूरपुर (मेरठ)। थाना सरूरपुर क्षेत्र के कस्बा करनावल निवासी कुख्यात गैंगस्टर उधम सिंह को वर्ष 2008 में दर्ज एक मामले में दोषी करार देते हुए विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) ने दो वर्ष दस माह की कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने उस पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
सीओ सरधना आशुतोष कुमार ने बताया कि 15 जुलाई 2008 को सरूरपुर थाने के तत्कालीन थाना प्रभारी संजीव चौहान ने उधम सिंह के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि उधम सिंह ने जमानत पर रहते हुए अवैध आर्थिक लाभ अर्जित करने के लिए क्षेत्र में भय का माहौल बना रखा था। इस संबंध में थाना पुलिस ने जांच पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था।
मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस पक्ष ने अपने गवाह और साक्ष्य प्रस्तुत किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद बृहस्पतिवार को न्यायालय ने उधम सिंह को दोषी मानते हुए सजा का एलान किया। हालांकि कुख्यात उधम सिंह पहले से ही अन्य मामलों में उन्नाव जेल में बंद है। उन्नाव जेल से ही उनकी वीडियो कांफ्रेसिंग से कोर्ट में पेशी हुई। सरूरपुर और जनपद के अन्य क्षेत्र में उधम सिंह का नाम लंबे समय से आपराधिक गतिविधियों से जुड़ा रहा है।