इन्होंने कहा...
बचाव पक्ष के अधिवक्ता अनिल जिंदल ने बताया कि कोर्ट के आदेश के तहत पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। अब जिला जज अदालत में उनकी जमानत की अर्जी दायर की जाएगी।
सचिन के परिजन गए जेल
कवाल कांड में मारे गए सचिन के पिता बिशन, ताऊ प्रहलाद, तेंदर उर्फ तेंदू, तयेरे भाई देवेंद्र व जितेंद्र आखिरकार शाहनवाज हत्याकांड में जेल गए। जबकि रविंद्र उर्फ पटवारी का बेटा गौरव था।
सात को हो चुकी है उम्रकैद की सजा
दंगे की वजह बने बहुचर्चित कवाल कांड में मलिकपुरा के ममेरे भाईयों सचिन और गौरव की हत्या के केस में सभी सात आरोपियों को उम्र कैद की सजा हो चुकी है। 8 फरवरी को एडीजे कोर्ट संख्या-7 ने सभी सातों आरोपियों मुजस्सिम और उसके भाई मुजम्मिल पुत्र नसीम अहमद, फुरकान पुत्र फजला, जहांगीर और उसके भाई नदीम पुत्र सलीम, अफजाल और उसके भाई इकबाल पुत्र बुंदू निवासीगण कवाल को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। वर्तमान में सभी जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। हालांकि उनके परिजनों की ओर से उम्रकैद के खिलाफ हाई कोर्ट इलाहाबाद में अपील भी दायर की हुई है, मगर अभी तक उनकी अपील पर कोई सुनवाई नहीं हो सकी है।
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