मुकदमे की धाराओं पर अलग-अलग सजा
अदालत ने कवाल के दोहरे हत्याकांड के सभी सातों गुनहगारों को आईपीसी की धारा 147(बलवा करना) में दो साल का कारावास व दो-दो हजार रुपये जुर्माना, 148 (घातक हथियारों से लैस होकर बलवा करना) में तीन साल का कारावास और पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना, 506 (जान से मारने की धमकी) में पांच साल का कारावास और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना और 302 (हत्या) सपठित धारा 149 (विधि विरुद्ध जमाव) में आजीवन कारावास और दो-दो लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
पांच गुनहगार साढ़े पांच से है जेल में बंद
कवाल के दोहरे हत्याकांड में जिन सात लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है, उनमें पांच मुजम्मिल, मुजस्सिम, जहांगीर, नदीम और फुरकान बीते साढ़े पांच साल से जेल में बंद है। इनमें से मुजम्मिल बुलंदशहर की जेल में और बाकी चारों जिला कारागार में बंद है। बाकी दो अफजाल और इकबाल को करीब डेढ साल पहले हाई कोर्ट से जमानत मिली थी। सजा सुनाए जाने के बाद भी इन दोनों को भी जिला कारागार भेजा गया है।
शहर से लेकर देश तक की ताजा खबरें व वीडियो देखने लिए हमारे इस फेसबुक पेज को लाइक करें
https://www.facebook.com/AuNewsMeerut/