सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बढ़ी हलचल
गौरतलब है कि 14 जुलाई को सर्वोच्च न्यायालय में इस मामले की सुनवाई हुई थी। न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति के. वी. विश्वनाथन की पीठ ने सेंट्रल मार्केट क्षेत्र में अवैध निर्माण को लेकर कड़ी टिप्पणी की थी। न्यायालय ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मकानों में भी निर्धारित खुला स्थान छोड़ने के नियम का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे।
साथ ही अवैध निर्माण के मामलों में किसी भी प्रकार की रियायत देने से इनकार करते हुए प्रमुख सचिव को निर्देश दिया था कि कार्रवाई केवल शास्त्री नगर तक सीमित न रखी जाए, बल्कि व्यापक स्तर पर लागू की जाए। शुक्रवार को कमिश्नरी में हुई बैठक को इन्हीं निर्देशों के अनुपालन की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।