गैंगस्टर के आरोप की चल रही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
गैंगस्टर के आरोप के खिलाफ आरोपियों द्वारा उच्च न्यायालय इलाहाबाद में याचिका दायर की गई। हाईकोर्ट ने गैंगस्टर के आरोप को समाप्त कर दिया था। जिसके विरूद्ध सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गयी। जिसमें अंतिम रूप से सुनवाई नहीं हो पायी है। परवेज के मामले में जुनाईल कोर्ट में मामला अभी विचाराधीन है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर त्वरित सुनवाई
नामजद तीन हत्यारोपी इजलाल, अफजाल व देवेंद्र आहूजा को उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा जमानत पर छोड़े जाने के आदेश दिये थे। जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गयी थी। सु्प्रीम कोर्ट ने सभी की जमानत निरस्त करते हुए इस मामले में त्वरित सुनवाई करने के आदेश दिये थे।
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कोर्ट में पेश हुए गवाह
मुकदमे के वादी अनिल ढाका स्वतंत्र गवाह के रूप में दुष्यंत तोमर उर्फ अमित राणा, संदीप ढ़डरा, अमित उज्जवल, राजेश कुमार कोर्ट में पेश हुए हैं। इनके अलावा विवेचक पंकज कुमार गौतम, डीके बालियान, नागेश मिश्रा, हरीश भदौरिया पंचनामे का गवाह दरोगा सोमपाल पोस्टमार्टम करने वाले डॉ. कृष्ण कुमार मुकदमा लिखने वाले एएसआई हरी सिंह आरोपियों से बरामदगी करने वाले एसआई सुशील कुमार व नरेश चंद वर्मा सिपाही अनुराग पाठक फिंगर प्रिंट लेने वाले जयवीर सिंह नक्शा-नजरी बनाने वाले राज सिंह आर्म्स एक्ट के गवाह राजेश कुमार, दरोगा रघुनंदन सिंह भदौरिया सिपाही अरविन्द मौजूद रहे। वहीं आरोपी पक्ष से पांच गवाह नफीस, अमित शर्मा, इस्माइल, शरीफ और आबिद पेश किये गये। गवाह संदीप पर जानलेवा हमला हो चुका है।