मेरठ में कंकरखेड़ा स्थित होटल ब्लैक पेपर में दरोगा व महिला से मारपीट करने वाले भाजपा पार्षद को शुक्रवार को जमानत मिल गई। कोर्ट के आदेश पर जेल में परवाना पहुंचा, उसके बाद पार्षद को रिहा कर दिया गया। व्यापारियों ने कहा कि उन्होंने कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़कर जीत हासिल की है।
दरोगा सुखपाल पंवार व महिला वकील ने मारपीट और डकैती का केस कंकरखेड़ा थाने में दर्ज कराया था। होटल मालिक भाजपा पार्षद मनीष पंवार उर्फ मिन्टू को प्रभारी रामलाल ने न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेजा था। कैबिनेट मंत्री व जिला प्रभारी सिद्धार्थ नाथ के हस्तक्षेप के बाद विवेचना अधिकारी ने दोनों मामलों में डकैती की धारा हटाई थी। बुधवार को कोर्ट ने डकैती की धारा हटा दी, तभी पार्षद पक्ष की तरफ से अधिवक्ता अमित दीक्षित ने जमानत की अर्जी लगा दी। जिस पर शुक्रवार को सीजेएम के न्यायालय में जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। अभियोजन अधिकारी चंद्रप्रकाश मणी त्रिपाठी ने विरोध करते हुए कहा कि पार्षद ने सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाई है। गंभीर अपराध किया है। सुनवाई के बाद सीजेएम ने आरोपी पार्षद को दो-दो जमानती दाखिल करने पर रिहा करने का आदेश कर दिया।
भाजपाइयों में खुशी की लहर
पार्षद की रिहाई पर भाजपाई और व्यापारियों में खुशी की लहर है। पार्षद को लेने भाजपाई जिला जेल पर पहुंचे। परवाना पहुंचने पर जेल प्रशासन ने लिखा पढ़ी कर उसको रिहा किया। भाजपाइयों का कहना है कि होटल मालिक पर दरोगा और महिला ने जानलेवा हमला किया है। जिसका मुकदमा पंजीकृत दर्ज है। पुलिस अब उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजे।
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