शामली जनपद में थानाभवन क्षेत्र के गांव भैंसानी इस्लामपुर की मस्जिद में दो दिन पहले जमात में आए 12 बांग्लादेशी जमातियों के विरुद्ध पुलिस ने विदेशी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है, जबकि अन्य तीन जमातियों पर महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मामले में पुलिस पहले मस्जिद के इमाम सहित दो लोगों पर शरण देने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर चुकी है।
बता दें कि दो दिन पहले मंगलवार को गांव भैंसानी इस्लामपुर मस्जिद में आई जमात में पुलिस को 15 जमाती मिले थे, जिनमें 12 बांग्लादेशी थे, जबकि दो असम और एक मुरादाबाद का निवासी था। बांग्लादेशी जमातियों के पास पासपोर्ट और टूरिस्ट वीजा मिला था। इस मामले में पुलिस ने पहले मस्जिद के इमाम राशिद और इजहार के खिलाफ लॉकडाउन में जमातियों को शरण देने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया था।
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वहीं बृहस्पतिवार को कादरगढ़ चौकी इंचार्ज जितेंद्र शर्मा ने बताया कि इस मामले में सभी 12 बांग्लादेशी जमातियों के खिलाफ विदेशी अधिनियम और महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसके साथ ही दो असम और एक मुरादाबाद के तीन जमातियों पर महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
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