आयकर रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य
निजी बार लाइसेंस के लिए ऐसे लोग ही पात्र होंगे, जो पिछले पांच वर्षों से आयकर रिटर्न दाखिल कर रहे हैं। आवेदन पत्र के साथ रिटर्न की स्वप्रमाणित प्रति लगानी होगी। इसमें भी यह निर्धारित किया गया है कि पिछले पांच आयकर निर्धारण वर्ष में से न्यूनतम तीन वर्षों में आवेदक के द्वारा न्यूनतम 20 प्रतिशत श्रेणी में आयकर का भुगतान अनिवार्य है। इसके अलावा यह लाइसेंस फार्म हाउस व गेस्ट हाउस के लिए मान्य नहीं होगा।
इस व्यवस्था का उद्देश्य उन लोगों को सहूलियत देना है जो अपने घर पर निजी बार बनाना चाहते हैं। शासन की ओर से इस संबंध में आदेश जारी हो चुके हैं। इच्छुक लोग नियमानुसार आवेदन कर सकते हैं। - आलोक कुमार, जिला आबकारी अधिकारी