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नया नियम: शराब के शौकीन हैं, तो मिलेगा निजी बार लाइसेंस, अब घर पर रख सकेंगे इतनी बोतलें

Tue, 28 Sep 2021 01:17 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ

सार

निजी बार लाइसेंस के लिए ऐसे लोग ही पात्र होंगे, जो पिछले पांच वर्षों से आयकर रिटर्न दाखिल कर रहे हैं। अभी तक ज्यादा शराब घर में पाया जाना गैरकानूनी था। अब होम बार लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : Pixabay
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विस्तार
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शराब के शौकीन हैं और समय पर टैक्स भरते हैं तो आपका घर पर बार बनाने का शौक पूरा हो सकता है। वर्ष 2021-22 की आबकारी नीति में शासन की ओर से यह प्रावधान किया गया है, जिसे अमल में लाने के निर्देश विभागों को मिले हैं।

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अभी तक कोई भी व्यक्ति 750 मिलीलीटर की शराब की केवल चार बोतल ही अपने घर में रख सकता था। इसमें दो भारतीय ब्रांड और दो विदेशी ब्रांड शामिल थे। इससे ज्यादा शराब घर में पाया जाना गैरकानूनी था। आबकारी नीति 2021-22 में हाल ही संशोधन किए गए। इसमें निजी बार लाइसेंस की व्यवस्था की गई है। इसके तहत घर में एक ब्रांड की 12 बोतल शराब रखी जा सकेंगी। 

15 ब्रांड की 72 बोतल घर में रखने की अनुमति होगी। होम बार लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। विभागीय प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद फाइल जिलाधिकारी के समक्ष पहुंचेगी और वहीं से अनुमति मिलेगी। शासन की ओर से इसके लिए 12 हजार रुपये सालाना फीस निर्धारित की गई है। इसके अलावा 51 हजार रुपये की सिक्योरिटी देनी होगी, जो साल पूरा होने के बाद वापस मिल जाएगी। 
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आयकर रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य
निजी बार लाइसेंस के लिए ऐसे लोग ही पात्र होंगे, जो पिछले पांच वर्षों से आयकर रिटर्न दाखिल कर रहे हैं। आवेदन पत्र के साथ रिटर्न की स्वप्रमाणित प्रति लगानी होगी। इसमें भी यह निर्धारित किया गया है कि पिछले पांच आयकर निर्धारण वर्ष में से न्यूनतम तीन वर्षों में आवेदक के द्वारा न्यूनतम 20 प्रतिशत श्रेणी में आयकर का भुगतान अनिवार्य है। इसके अलावा यह लाइसेंस फार्म हाउस व गेस्ट हाउस के लिए मान्य नहीं होगा। 

इस व्यवस्था का उद्देश्य उन लोगों को सहूलियत देना है जो अपने घर पर निजी बार बनाना चाहते हैं। शासन की ओर से इस संबंध में आदेश जारी हो चुके हैं। इच्छुक  लोग नियमानुसार आवेदन कर सकते हैं। - आलोक कुमार, जिला आबकारी अधिकारी
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