फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

यूपी: कोरोना से जान गंवाने वालों के परिजनों को मिलेगी 50 हजार रुपये की सहायता, सरकार ने जारी किया आदेश

Tue, 26 Oct 2021 10:47 AM IST
मेरठ ब्यूरो अमर उजाला ब्यूरो, मेरठ

सार

कोरोना से मरने वालों के परिजनों को सरकार द्वारा 50 हजार रुपये की सहायता दी जाएगी। इसके लिए अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है।
विज्ञापन
कोरोना से मौत। - फोटो : amar ujala
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

कोरोना से मृत सदस्य के परिजनों को सरकार द्वारा 50 हजार रुपये की मृतक अनुग्रह सहायता राशि देने का आदेश जारी किया गया है। अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने आदेश जारी कर दिशा-निर्देश दिए हैं। मेरठ में जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में आवेदन पत्रों के लिए अहेतुक सहायता आवेदन-पत्र प्राप्ति सेल का गठन किया जाएगा। मेरठ में अक्तूबर तक कोरोना से मृत लोगों की संख्या 898 है।

विज्ञापन


यह भी पढ़ें: हस्तिनापुर: राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने बुलेट से किया बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा, नष्ट हुई फसल का दिलाएंगे मुआवजा
विज्ञापन


वहीं, मृतक के मृत्यु प्रमाण-पत्र में मृत्यु कोविड-19 के संक्रमण से हुई है लिखना होगा। इसके प्रमाणित करने के लिए जिला स्तर पर एडीएम, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, प्रधानाचार्य या मेडिकल कॉलेज के विभागाध्यक्ष, मेडिसिन और एक विषय विशेषज्ञ की कमेटी गठित की जाएगी। सेल का गठन होने के बाद उस पर क्रमांक, तिथि और आवेदन को प्राप्ति रसीद हस्ताक्षर और मुहर लगाकर दी जाएगी।
विज्ञापन


यह भी पढ़ें: कबाड़ियों पर शिकंजा: सोतीगंज में विरोध के बीच आदिल के घर कुर्की की कार्यवाही, भारी पुलिस बल रहा तैनात

और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें