उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद में 25 मार्च 2024 (रंग वाले दिन/दुल्हैंडी) को देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, मॉडल शॉप, भांग व स्प्रिट आदि के थोक/फुटकर बिक्री की समस्त दुकानें पूरे दिन तक बंद रखी जाएंगी।
जिला मजिस्ट्रेट दीपक मीणा ने बताया कि संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम 1910 की धारा-59 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए होली के पर्व के अवसर पर लोकहित में शांति व्यवस्था कायम रखने की दृष्टि से 25 मार्च 2024 (रंग वाले दिन/दुल्हैंडी) को जनपद में देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, मॉडल शॉप, भांग व स्प्रिट आदि के थोक/फुटकर बिक्री की समस्त दुकानें बंद रखी जाएंगी।
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