जानलेवा हमले के मामले में गवाही के लिए न पहुंचने पर कोर्ट ने बागपत कोतवाली इंस्पेक्टर तपेश्वर सागर की गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। इंस्पेक्टर की गवाही न होने के चलते सरकार बनाम इकबाल मामले में अदालत की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पा रही है।
इकबाल पर दर्ज हुआ था मुकदमा
सरकारी वकील ने बताया कि इकबाल पर धारा 307 के तहत थाना नौचंदी में एक मामला दर्ज हुआ था। इसमें नौचंदी थाने के तत्कालीन इंस्पेक्टर तपेश्वर सागर वादी हैं। इस मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-15 में चल रही है। कोर्ट के बुलाने के बावजूद इंस्पेक्टर तपेश्वर हाजिर नहीं हुए और न्यायालय के आदेश की अवहेलना की। गुरुवार को साक्ष्य के लिए इंस्पेक्टर को हाजिर होना था। इंस्पेक्टर ने न्यायालय के समक्ष कोई स्पष्टीकरण भी प्रस्तुत नहीं किया।