किशोर को दिया था दस रुपये का लालच
पुलिस जांच में सामने आया कि अभियुक्त ने किशोर को दस रुपये का लालच दिया था। किशोर बहकावे में आकर उसके साथ चला गया था। किसी ग्रामीण ने किशोर को अभियुक्त के साथ जाते हुए देख लिया था। पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद पूरी वारदात का खुलासा हुआ था।
इन्हें मिल गई राहत
इस वारदात में जांच के घेरे में आए तीन लोगों को राहत मिल गई। बचाव पक्ष के अधिवक्ता जयवीर सिंह तोमर ने बताया कि साक्ष्यों के अभाव में कुलदीप को अदालत ने बरी कर कर दिया। इसके अलावा सत्तू और धर्मवीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था, उनके नाम भी पुलिस जांच में निकाल दिए गए थे।
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