धोखाधड़ी के आरोप में मुकदमा दर्ज
मवाना। न्यायालय न्यायिक दंडाधिकारी मवाना ने मोहम्मद आवेश की शिकायत पर चेयरमैन नगर पालिका अय्युब कालिया के खिलाफ 105.5 वर्ग मीटर के स्थान पर 155.05 वर्ग मीटर का बैनामा नगर पालिका में दाखिल कर धोखाधड़ी करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है।
मौ. आवेश बनाम अय्युब कालिया मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट मवाना शशि कुमार ने अपने आदेश में मोहम्मद आवेश द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में धारा 156 (3) में परिवार के रुप में पंजीकृत हो। पत्रावली वास्ते बयान परिवादी चार अक्तूबर को पेश होने का आदेश दिया है।
उल्लेखनीय है कि मोहम्मद आवेश ने न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अय्युब कालिया पर आरोप लगाया था कि अय्युब कालिया ने एक प्लाट मोहल्ला कल्याण सिंह में 105.5 वर्ग मीटर क्रय किया था। जिसको नगर पालिका ने भवन संख्या 2219 दर्ज किया। उसको जानकारी मिली की आरोपी ने कूटरचना कर 105.5 वर्ग मीटर के स्थान पर 155.05 वर्ग मीटर का बैनामा नगर पालिका में दाखिल कर धोखाधड़ी की। आवेदक ने इस प्रकरण की सूचना थाना मवाना तथा उच्चाधिकारियों को दी। लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिस पर न्यायाधिकारी मवाना ने मोहम्मद आवेश द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 156 (3) परिवार के रुप में पंजीकृत हो।