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Meerut News: सरधना थानेदार और दरोगा को कोर्ट ने किया तलब

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- अधूरी रिपोर्ट पर न्यायालय ने तीन दिन में मांगा स्पष्टीकरण
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संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। लूट के एक मामले में आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायालय ने थाना सरधना पुलिस की कार्यशैली पर सरधना थानेदार दिनेश प्रताप सिंह और दरोगा प्रदीप कुमार गौतम से तीन दिन के भीतर स्पष्टीकरण के साथ तलब किया है। न्यायालय ने पाया कि लूट के मामले में जेल में बंद आरोपी गौरव का आपराधिक इतिहास पूर्ण रूप से प्रस्तुत नहीं किया गया और तथ्यों को छिपाते हुए अपूर्ण सूचना दी गई।
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अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या-2 दिनेश कुमार दिवाकर की अदालत में गौरव की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था। आरोपी पर लूटी गई मोटरसाइकिल को ठिकाने लगाने तथा मोटरसाइकिल और मोबाइल बरामद होने के आरोप हैं। वह 17 जून 2026 से जेल में बंद है। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने आरोपी का आपराधिक इतिहास तलब किया था। आरोप है कि पुलिस की ओर से न्यायालय में आरोपी का संपूर्ण आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया। अदालत ने माना कि पुलिस ने आवश्यक तथ्यों को छिपाते हुए अपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई और आरोपी को अनावश्यक लाभ पहुंचाने का प्रयास किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय ने आरोपी गौरव की जमानत याचिका खारिज कर दी। साथ ही विवेचक उपनिरीक्षक प्रदीप कुमार गौतम और थाना प्रभारी सरधना दिनेश प्रताप सिंह को तलब करते हुए तीन दिन के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं।
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