गन्ना मूल्य का भुगतान न करने वाली वेव ग्रुप की बिजनौर व चांदपुर, बजाज ग्रुप की बिलाई चीनी मिल के मालिकों और अफसरों के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में वाद दायर कराया गया है। सहायक चीनी आयुक्त बिजनौर व चांदपुर सहायक चीनी आयुक्त ने गन्ना खरीद अधिनियम की धारा 25 के तहत यह वाद दायर कराया गया है। अदालत ने मिल मालिकों को समन जारी कर एक सप्ताह के अंदर जवाब देने के आदेश दिए हैं।
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पीसीबी फूड्स शुगर प्राइवेट लिमिटेड की चांदपुर मिल के डायरेक्टर रमनदीप सिंह सेठी व अध्याशी अनिल कुमार, बजाज हिंदुस्थान शुगर मिल्स लिमिटेड की बिलाई मिल के अध्याशी अजय कुमार शर्मा, डायरेक्टर अशोक कुमार, मैनेजिंग डायरेक्टर व चेयरमैन कुशाग्र बजाज, वेव इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड की बिजनौर चीनी मिल के पूर्णकालिक निदेशक व अध्याशी देवेंद्र सिंह बिंद्रा को आरोपी बनाया गया है। बिलाई पर 162.77, चांदपुर पर 99.20 और बिजनौर चीनी मिल पर 51.02 करोड़ रुपया बकाया है। जिले की मिलों पर कुल 422 करोड़ रुपये बकाया है।
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