मेरठ। विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दुर्गेश नंदनी ने जीएसटी चोरी के मामले में जिला कारागार में बंद चीनी महिला गौतमबुद्धनगर निवासी एलाईस ली की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि आरोपी ने टीवी कंपनी में कार्य करते हुए सह अभियुक्त के साथ लगभग नौ करोड़ की जीएसटी चोरी की थी। उनके द्वारा लगातार टैक्स चोरी की जा रही थी। इसी मामले में आरोपी ने कोर्ट में अपनी जमानत अर्जी डाली थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनकर आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। संवाद
सेना के जवान से मारपीट के तीन आरोपियों को नहीं मिली जमानत
मेरठ। न्यायालय अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी एक्ट) मोहम्मद असलम सिद्दीकी ने भूनी टोल प्लाजा पर सेना के जवान कपिल से मारपीट करने के तीन आरोपी अंकित निवासी ग्राम छुर्र, विजय और अंकित शर्मा निवासी सुजदा बागपत की जमानत याचिका खारिज कर दी। वादी मुकदमा कृष्णपाल ने 17 अगस्त 2025 को सरूरपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनका बेटा कपिल छुट्टी खत्म करने के बाद ड्यूटी आर्मी कैंप ज्वाइन करने जा रहा था। उसे टोल प्लाजा पर तैनात कर्मचारियों ने खंभे से बांधकर बुरी तरह से पीटा। वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। इसके वीडियो टोल प्लाजा के सीसीटीवी कैमरे में सुरक्षित हैं। उसके बेटे को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया। न्यायालय ने घटना को गंभीर मानते हुए आरोपियों की जमानत याचिका नामंजूर कर दी। संवाद