पूर्व बसपा एमएलसी हाजी मोहम्मद इकबाल का फाइल फोटो
- फोटो : अमर उजाला
उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में बसपा के पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल के परिवार को एक और झटका लगा है। हाजी इकबाल और बसपा एमएलसी महमूद अली सहित परिवार के पांच लोगों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने के आदेश के खिलाफ दायर अपील पर मंडलायुक्त संजय कुमार ने निर्णय सुनाया। उन्होंने लाइसेंस निरस्त करने संबंधी जिलाधिकारी के आदेश को सही ठहराया है।
जिलाधिकारी सहारनपुर ने 13 दिसंबर 2019 को मोहम्मद इकबाल निवासी ग्राम मिर्जापुर पोल थाना मिर्जापुर, महमूद अली, मोहम्मद जावेद, फरमीदा बेगम पत्नी मोहम्मद इकबाल व शमीम राणा पत्नी महमूद अली के विरुद्ध थाना सदर बाजार और थाना मिर्जापुर में आपराधिक मामले दर्ज होने के आधार पर शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने का आदेश जारी किया था। इसके खिलाफ विपक्षी लाइसेंस धारकों की तरफ से मंडलायुक्त के न्यायालय में अपील दायर की गई थी।
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मंडलायुक्त संजय कुमार ने मंगलवार को बताया कि मोहम्मद इकबाल, महमूद अली, मोहम्मद जावेद, फरमीदा बेगम, शमीम राणा के शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने संबंधी जिलाधिकारी का आदेश सही है। इस प्रकरण में सभी पक्षों को सुना गया, उसके बाद फैसला दिया गया।
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