अवमानना का वाद दायर
जमीन मालिक वकील चंद जैन ने डीएम को पार्टी बनाकर हाईकोर्ट में अवमानना का वाद दायर कर दिया। इस पर आठ फरवरी को सुनवाई होनी है।
एक भूल ने उलझा दिया मामला
ढींगरा ने आपका बाजार सोसायटी से बिना पैसा जमा कराए ही अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू करा दी। जमीन मालिक ने भी सहमति दे देते हुए मांग रखी कि अधिग्रहण मूल्यांकन नई नीति से होगा, लेकिन इसके साथ ही अब तक जमीन पर जो कब्जा आपका बाजार का रहा है, उसकी क्षतिपूर्ति भी ब्याज सहित देय होगी। अधिग्रहण प्रक्रिया में जमीन का मुआवजा 56 लाख रुपये देना तय हुआ लेकिन, प्रशासन क्षतिपूर्ति को दबा दिया गया। जमीन मालिक हाईकोर्ट पहुंच गए। जमीन मालिक ने बताया कि आपका बाजार का कब्जा 1966 से है और क्षतिपूर्ति 1988 से बैठती है। लेकिन प्रशासन 1992 से क्षतिपूर्ति का आंकलन कर रहा है।
ऐसे में 1992 से अब तक की क्षतिपूर्ति 200 करोड़ बैठती है, जो ब्याज सहित 213 करोड़ के आसपास है। जमीन अधिग्रहण मूल्यांकन धनराशि के साथ उसे यह क्षतिपूर्ति भी दिलाई जाए। कोर्ट ने डीएम को भुगतान कराने का आदेश दिया। लेकिन प्रशासन भुगतान तो दूर आपका बाजार से जमीन भी खाली नहीं करा पाया।
- हर माह देना होगा 30 लाख
क्षतिपूर्ति की जो दर निकलकर सामने आई है, वह बहुत ज्यादा है। इस मामले का निस्तारण जब तक होगा तब तक 30 लाख रुपये प्रतिमाह अतिरिक्त देना होगा। इसके चलते मुसीबत कम होती नहीं, बल्कि बढ़ती नजर आ रही है। अब प्रशासन इससे बचने के तमाम रास्ते खोजने पर लगा है। तीन एडीएम और सिटी मजिस्ट्रेट की टीम रिकॉर्ड रूम में इस जमीन का पूरा रिकॉर्ड खंगालने में जुटे हैं।
- शासन स्तर से होगा फैसला
उपभोक्ता सहकारी भंडार (आपका बाजार) के अध्यक्ष संजीव बंसल का कहना है कि पूरा मामला प्रशासन और शासन का है। हमारी सोसायटी के पास इतना पैसा नहीं है कि वह अपने स्तर से कोई भी भुगतान कर सके। जो भी आदेश प्राप्त होगा, उसका पालन कराया जाएगा।
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