लचर प्रशासनिक कार्यप्रणाली के कारण मिलावटखोरों पर पूरी तरह से शिकंजा नहीं कस पाता है। मिलावट के लगभग सभी मामलों में जुर्माना लगता है। सजा नहीं हो पाती है। जिले में पिछले पांच साल में सजा का कोई मामला नहीं है। हालांकि, भारतीय दंड संहिता में मिलावटखोरों पर कड़ी सजा का प्रावधान है, लेकिन मिलावट से संबंधित 90 फीसदी मामले प्रशासनिक कोर्ट में स्थानांतरित हो जाते हैं, जिस कारण वह न्यायालय की कार्रवाई से बच जाते हैं।
यह भी पढ़ें: Meerut: हल्के विरोध के बीच MDA ने मुक्त कराई साढ़े चार हेक्टेयर जमीन, दो घंटे दनादन गरजे चार बुलडोजर
यह वसूला गया जुर्माना
2021-22 43.65 लाख
2020-21 41.33 लाख
2019-20 70.88 लाख
2018-19 60.73 लाख
दिल-गुर्दे और आंत के लिए खतरनाक
फिजिशियन डॉ. तनुराज सिरोही ने बताया कि मिलावटी खाने से किडनी और पेट संबंधी रोग हो सकते हैं। ऐसे खाने से दूर रहें। मिलावटी तेल और घी का दिल पर तेजी से असर होता है। धमनियों में चिकनाई जम जाती है। हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है।
दावा : जारी है कार्रवाई
मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी शिव कुमार ने बताया कि विभाग की टीमें लगातार सक्रिय हैं। खाद्य पदार्थों के सैंपल जांच के लिए लखनऊ भेजे जाते हैं और रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाती है।